सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि विरोध (Protest) के लिए सार्वजनिक सड़कों (Public Roads) और स्थानों पर अनिश्चित काल (Indefinite Period) तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, जिससे लोगों को असुविधा होती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्पष्टीकरण की मांग वाली याचिका (Petition) को खारिज कर दिया है.
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January 25, 2022 at 12:05AM
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