दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को एक पिता को उसकी बेटी के यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) के लिए दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि पिता-पुत्री के संबंधों में यौन अपराध अनैतिकता की पराकाष्ठा है.
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December 21, 2021 at 08:52AM
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