राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति का विरोध किया गया था और कहा गया था कि नियमों का उल्लंघन किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि किसी अधिकारी को नियुक्ति तभी की जा सकती है, जब रिटायमेंट में कम से कम 3 महीने बाकी हों.
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Zee News हिन्दी
October 12, 2021 at 11:48AM
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